Inter-cast Marriage Scheme: इंटरकास्ट मैरिज स्कीम क्या हैं? जानिए कैसे करे आवेदन।

Inter-cast Marriage Scheme: इंटरकास्ट मैरिज स्कीम क्या हैं? जानिए कैसे करे आवेदन।
Inter-cast Marriage Scheme: इंटरकास्ट मैरिज स्कीम क्या हैं? जानिए कैसे करे आवेदन।

हमारे देश में यह कुप्रथा न जाने कब से चली आ रही हैं कि शादी-विवाह अपने ही जाती के लोगों के बीच ही हो सकता था। यह कुप्रथा आज के समय में अपने चरम पर हैं। इसी को देखते हुए दलित और स्वर्ण दो जातियों के बीच भेदभाव को ख़त्म करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार Inter-cast Marriage Scheme चला रही हैं। इस स्कीम के तहत वे लोगो लाभ उठा सकते हैं जो Inter-cast Marriage करते हैं।

सरकार साफ शब्दों में यह सन्देश देना चाहती हैं कि शादी – विवाह जैसी चीज एक जाती के बीच सिमित न रखे। ये देश के किसी जाती के लोगो के बीच कर सकते हैं।

दो जातियों के बीच के भेदभाव को ख़त्म करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार Inter-cast Marriage स्कीम चला रही हैं। इसके तहत यदि स्वर्ण जाती के लोग दलित जाती वाले से शादी करते हैं तो उन्हें कई सारी सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए भारत सरकार पहली शादी करने वालों को एक लाख से अधिक रुपए प्रोत्साहन के रूप में भेट कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा के अलावा कई राज्य सरकारे Inter-cast Marriage स्कीम जोड़-सोर से चला रही हैं।

Inter-cast Marriage (अंतरजातीय विवाह) के फायदे

इंटरकास्ट मैरिज स्कीम का लाभ आप डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन के तहत ले सकते हैं। इस फाउंडेशन के अनुसार स्वर्ण जाति के लोगों को दलित जाति के लोगों से शादी करने पर केंद्र सरकार 2 लाख 50 हजार रूपए प्रोत्साहन के दौर पर देती हैं। आपको बता दे की पहली बार इस योजन की शुरुआत 2013 में हुई थी। Inter-cast Marriage (अंतरजातीय विवाह) करने पर हरियाणा सरकार 2 लाख 50 हजार रूपए देती हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र , बिहार और उत्तरप्रदेश की सरकार Inter-cast Marriage (अंतरजातीय विवाह) करने पर 2 लाख 50 हजार रूपए की आर्थिक मदद देती हैं। आपको बता दे कि राजस्थान सरकार Inter-cast Marriage (अंतरजातीय विवाह) करने पर 5 लाख रूपए आर्थिक मदद के रूप में प्रदान करती हैं।

Inter-cast Marriage (अंतरजातीय विवाह) के लिए पात्रता और शर्तें

यह जानना अत्यंत आवश्यक हैं कि इस लाभ के पात्र हैं भी या नहीं, इस स्कीम के क्या नियम और शर्तें हैं। इस स्कीम के केवल वही लोग पात्र होंगे जिन्होंने हाल ही में दलित जाती में विवाह रचाया हो। इसके लिए शादी हिन्दू मैरिज एक्ट 1955 के अनुसार रजिस्टर करवाना जरुरी हैं। पहली बार शादी करने पर केवल एक बार ही इस स्कीम का लाभ उठाया जा सकता हैं। जिन्होंने इस योजना के तहत राज्य या केंद्र सरकार के तरफ से एक बार लाभ उठा लिया हैं उनके कहते से के लाख राशि की घटा दिया जायेगा।

Inter-cast Marriage (अंतरजातीय विवाह) के लिए आवेदन कैसे करे?

इस योजना का लाभ उठाने के लिए विवाह के एक वर्ष के अंदर आवेदन करना जरुरी हैं। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए फॉर्म भरने के के बाद इस डॉ अम्बेडकर फाउंडेशन को भेज दे। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन इंटरकास्ट मैरिज स्कीम आवेदन करने के लिए आप http://ambedkarfoundation.nic.in/ विजिट करे। इसी तरह हर राज्य की अपनी अलग – अलग वेबसाइट हैं वहां जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं।

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